
Sikkim सिक्किम: सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। संशोधित नियमों के तहत, महिला कर्मचारी अब 180 दिनों के पूर्ण भुगतान वाले मातृत्व अवकाश की हकदार हैं, जिसमें बच्चे के जन्म से पहले 60 दिनों तक की छुट्टी लेने का विकल्प भी शामिल है। इस बदलाव का उद्देश्य गर्भावस्था के अंतिम चरण के दौरान महिलाओं को अधिक लचीलापन प्रदान करना है। विस्तारित मातृत्व अवकाश के अलावा, सरकार ने बाल देखभाल अवकाश की शुरुआत की है, जिससे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारी शिक्षा, बीमारी या देखभाल जैसी बच्चों से संबंधित जरूरतों के लिए 180 दिनों तक के पूर्ण भुगतान वाले अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। छुट्टी तीन अलग-अलग अवधियों में ली जा सकती है, जिससे कामकाजी माताओं के लिए लचीलापन बढ़ जाता है। मातृत्व और बाल देखभाल दोनों अवकाश पूर्ण भुगतान वाले होंगे, जिसमें कर्मचारी के अवकाश खाते से कोई कटौती नहीं की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि महिला कर्मचारी वित्तीय तनाव के बिना पारिवारिक जिम्मेदारियों का प्रबंधन कर सकती हैं। कार्मिक विभाग के अतिरिक्त सचिव थिनले पी. चंकपा द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना राज्यपाल के नाम से जारी की गई।





